सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसे इलाके में बदलना चाहते थे।
कोर्ट वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन पर लद्दाख में हिंसा भड़काने का आरोप था। बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रशांत भूषण शामिल थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि “वांगचुक का भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था।”
उन्होंने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें गिरफ्तार करने का सही फैसला लिया था।
मेहता ने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों का ज़िक्र करना युवाओं को भड़काने और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ फूट डालने वाला माहौल बनाने के बराबर है।
उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी आधार है। सुनवाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे फिर से तय की गई थी।
वांगचुक को 24 सितंबर 2025 को लेह में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वह फिलहाल जोधपुर जेल में हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच मुख्य बातें पेश कीं:
1.सुप्रीम कोर्ट NSA के आदेशों पर अपील नहीं सुनता है। हिरासत की ज़रूरत का आकलन करना जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर है।
2.वांगचुक के भाषणों से राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा था।
3.नेपाल और बांग्लादेश जैसे उदाहरणों का ज़िक्र करने का मतलब बदलाव की इच्छा है, जो NSA लगाने को सही ठहराता है।
4.”हम बनाम वे” भाषा का इस्तेमाल और आत्मदाह या विरोध के अधिकार पर सवाल उठाना युवाओं को भड़काना है।
5.लद्दाख सैन्य सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण है, और कार्रवाई न करना जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में नाकामी है।
वांगचुक मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए।

उन्हें 26 सितंबर 2025 को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने लद्दाख में हिंसक हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। इन विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे। सरकार का दावा है कि वांगचुक ने हिंसा भड़काई थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सरकार को उन व्यक्तियों को 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। लद्दाख सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वांगचुक के भाषणों या कामों का 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था।
उन्होंने कहा कि वांगचुक ने सोशल मीडिया पर हिंसा की आलोचना की थी और दावा किया था कि हिंसा लद्दाख में शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बाद कर देगी।
लद्दाख पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था।
5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया, जिससे दो अलग-अलग राज्य बने: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य बन गया जिसकी अपनी विधानसभा थी, जबकि लद्दाख को पूरी तरह से केंद्र शासित राज्य बना दिया गया।
